Auction Halted in Ranchi: गौतम ग्रीन सिटी के फ्लैट-डुप्लेक्स की नीलामी पर रोक

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने सोमवार को रांची के जिला नीलामी पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सु
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने सोमवार को रांची के जिला नीलामी पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान अदालत ने गौतम ग्रीन सिटी के कुछ फ्लैट और एक डुप्लेक्स की नीलामी करने के आदेश पर रोक लगा दी। यह आदेश जिला नीलामी पदाधिकारी ने तब जारी किया था जब गौतम ग्रीन सिटी के संचालक पवन सिंह ने हुडको से लोन लिया था और इसे चुकाने में विफल रहे थे। अदालत ने इस मामले में पवन सिंह और हुडको को नोटिस भी जारी किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत इस मामले को गंभीरता से ले रही है।
गौतम ग्रीन सिटी के निवासी सुधीर कुमार मिश्रा ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बिल्डर पवन कुमार सिंह ने गौतम ग्रीन सिटी की जमीन को गिरवी रखकर हुडको से लोन लिया था, लेकिन इस तथ्य की जानकारी किसी भी खरीदार को नहीं दी गई। जब समय पर लोन का भुगतान नहीं किया गया, तो जिला नीलाम पदाधिकारी ने बिल्डर को डिफाल्टर घोषित कर दिया। इसके बाद हुडको ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण में आवेदन दिया। इस प्रक्रिया के तहत बिल्डर ने यह प्रस्ताव रखा कि उसे गौतम ग्रीन सिटी के पांच फ्लैट और एक डुप्लेक्स की बिक्री की अनुमति दी जाए, ताकि बिक्री से प्राप्त राशि को हुडको में जमा किया जा सके।















