Concerns Over Parliament Security: दिल्ली HC ने जनहित याचिका को खारिज किया

नई दिल्ली में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उप
नई दिल्ली में बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने संसद की सुरक्षा की व्यापक समीक्षा की मांग करने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया। मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस कारिया की पीठ ने स्पष्ट किया कि इस मामले में न्यायिक दखल देने का कोई कारण नहीं है। अदालत ने कहा कि वह संसद की सुरक्षा के प्रबंधन के संबंध में कोई निर्देश नहीं देगी। यह निर्णय तब आया जब याचिकाकर्ता ने अदालत में तर्क दिया कि लोकतंत्र में संसद की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य न्यायाधीश ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हर व्यक्ति की सुरक्षा महत्वपूर्ण है और अदालत को संसदीय लोकतंत्र पर व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है।
अदालत ने याचिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह किस प्रकार की याचिका है और क्या अदालत संसद की सुरक्षा की समीक्षा पर निर्देश दे सकती है। याचिकाकर्ता ने 2001 में संसद पर हुए आतंकी हमले और 2023 में लोकसभा की सुरक्षा में सेंध लगाने के प्रयासों का उल्लेख किया। इसके अलावा, उन्होंने हाल में काकरोच जनता पार्टी द्वारा संसद की ओर बड़े पैमाने पर लोगों को जुटाने की कोशिशों का भी हवाला दिया। अदालत ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता की चिंता केवल संसद तक ही सीमित क्यों है, जबकि रेलवे स्टेशनों पर भगदड़, हवाई अड्डों पर सुरक्षा में चूक और पैदल चलने वालों की सुरक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता।
















