Cough Syrup Case: कोडीन कफ सिरप मामले में विपिन चावला पर आरोप तय करने का आदेश

नई दिल्ली से जागरण संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कोडीन-बेस्ड कफ सिरप के अवैध भंडारण के मामले में विपिन चावला के खिलाफ आरोप तय क
नई दिल्ली से जागरण संवाददाता की रिपोर्ट के अनुसार, राउज एवेन्यू की विशेष अदालत ने कोडीन-बेस्ड कफ सिरप के अवैध भंडारण के मामले में विपिन चावला के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत के विशेष न्यायाधीश जितेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस मामले में प्रस्तुत साक्ष्य आरोपित के खिलाफ गंभीर संदेह उत्पन्न करते हैं और एनडीपीएस एक्ट के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि चावला के पास बिना लाइसेंस के दवाएं रखी गई थीं और छापे के दौरान दुकान खोलने के लिए चाबियां खुद आरोपित ने ही प्रदान की थीं। अदालत ने यह भी बताया कि चावला को शुरू में 48,818 बोतलें सप्लाई की गई थीं, लेकिन केवल 36,238 बोतलें ही बरामद की गईं। शेष 12,580 बोतलों की बिक्री का कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिससे यह संदेह उत्पन्न होता है कि इन्हें अवैध तरीके से बाजार में खपाया गया होगा।
कोर्ट ने आगे कहा कि बरामद की गई मात्रा एनडीपीएस एक्ट के तहत निर्धारित व्यावसायिक मात्रा से कहीं अधिक है। फोरेंसिक रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि विवादित इनवाइस पर चावला के हस्ताक्षर थे, जो उसे प्रतिबंधित सामान की खरीद से जोड़ते हैं। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपित की ओर से दी गई दलीलें अभियोजन पक्ष के मामले को पूरी तरह से गलत साबित करने में असफल रहीं। अभियोजन पक्ष ने बताया कि पुलिस की स्पेशल सेल ने 16 जून, 2023 को आजादपुर में एक दुकान पर छापा मारा था, जहां से कफ सिरप की 36,238 बोतल वाले 302 बॉक्स बरामद किए गए थे।
















