Abhishek Banerjee Faces Legal Troubles: पेड़-मिट्टी तस्करी मामले में 11 लोगों पर FIR का आदेश

कोलकाता से मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कानून का शिकंजा अब और भी कड़ा होता जा रहा है। हाल ही में नदिया जिले के नक्काशीपाड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि
कोलकाता से मिली जानकारी के अनुसार, पश्चिम बंगाल में कानून का शिकंजा अब और भी कड़ा होता जा रहा है। हाल ही में नदिया जिले के नक्काशीपाड़ा क्षेत्र में सरकारी भूमि से अवैध रूप से मिट्टी निकालने और बेशकीमती सागौन तथा महोगनी के पेड़ों की चोरी-छिपे तस्करी करने के आरोप में तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी और तृणमूल नेता शाहजहां शेख समेत कुल 11 प्रभावशाली व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। यह आदेश कृष्णानगर सीजेएम अदालत द्वारा जारी किया गया है, जिसके बाद इलाके में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शिकायतकर्ताओं और स्थानीय निवासियों ने अदालत के इस निर्णय का स्वागत किया है और जश्न मनाते हुए मिठाइयां बांटी हैं। शिकायतकर्ता पराशर मंडल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि वे अदालत के इस फैसले से अत्यंत खुश हैं, क्योंकि पिछले लंबे समय से शाहजहां का गिरोह सरकारी भूमि से अवैध रूप से पेड़ काट रहा था और बेशकीमती मिट्टी की चोरी कर रहा था।
इस मामले में वादी पक्ष के वकील शीर्षेंदु दास ने बताया कि 25 जून को कृष्णानगर जिला अदालत में इस संबंध में एक याचिका दायर की गई थी। प्रारंभिक सुनवाई के बाद अदालत ने नक्काशीपाड़ा पुलिस थाने से पूरी घटना पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी थी। सोमवार को पुलिस द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर कृष्णानगर सीजेएम अदालत में मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने सभी 11 आरोपितों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है और नक्काशीपाड़ा थाने को इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच करने का निर्देश दिया है। यह आदेश स्थानीय नागरिकों के लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आया है।









