Abu Salem seeks early release: 25 साल की सजा पूरी कर अबू सलेम ने की रिहाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए अबू सलेम ने अपनी समय से पहले रिहाई की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई कर
1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी ठहराए गए अबू सलेम ने अपनी समय से पहले रिहाई की याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सलेम का कहना है कि उसने जेल में 25 साल की सजा पूरी कर ली है और अब उसे रिहा किया जाना चाहिए। 1993 में हुए बम धमाकों में 257 लोगों की जान गई थी, और सलेम को इस मामले में दोषी ठहराया गया था। उसके वकील ने अदालत में दलील दी कि स्पेशल TADA कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा था कि उसे अंडरट्रायल में बिताए गए समय का लाभ दिया जाएगा, लेकिन जेल प्रशासन इस लाभ को देने से इनकार कर रहा है। वकील के अनुसार, सलेम ने 11 साल 10 महीने अंडरट्रायल बिताए हैं, इसके अलावा उसे 10 साल की सजा और अच्छे व्यवहार के लिए 3 साल की छूट भी मिली है। इस प्रकार, उसने 25 साल की सजा पूरी कर ली है।
सुप्रीम कोर्ट ने पहले सलेम को अंतरिम राहत देने से मना कर दिया था और उसे बॉम्बे हाई कोर्ट जाने के लिए कहा था। अब हाई कोर्ट ने उसकी याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने स्पेशल TADA कोर्ट को बताया कि सलेम की रिहाई से पहले उसे 16.51 लाख रुपये का जुर्माना भरना होगा। यह जुर्माना दो मामलों से संबंधित है, जिसमें एक बिजनेसमैन प्रदीप जैन की हत्या और दूसरा 1993 का मुंबई सीरियल ब्लास्ट शामिल है। CBI ने स्पष्ट किया कि अगर सलेम 12 अक्टूबर 2030 तक यह जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे कोर्ट द्वारा निर्धारित अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
अबू सलेम वर्तमान में नासिक रोड सेंट्रल जेल में बंद है। उसने अदालत से यह भी पूछा था कि क्या जुर्माना भरना अनिवार्य है, जिस पर CBI ने उत्तर दिया कि जुर्माना भरना आवश्यक है। सलेम को 2005 में पुर्तगाल से भारत लाया गया था, और उसके प्रत्यर्पण के समय यह शर्त रखी गई थी कि उसकी सजा 25 साल से अधिक नहीं होगी। तब से उसकी जेल की अवधि को लेकर कई बार अदालत में सुनवाई हो चुकी है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या निर्णय लेता है और क्या सलेम को समय से पहले रिहा किया जाएगा।









