Action on Atique Ahmed's Properties: अतीक अहमद की बेनामी संपत्ति पर एक्शन जारी, अब 110 करोड़ की जमीन कुर्क

प्रयागराज में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर
प्रयागराज में माफिया और पूर्व सांसद अतीक अहमद की अपराध से अर्जित संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। हाल ही में प्रयागराज पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत अतीक अहमद की लगभग 20.38 बीघा बेनामी जमीन को कुर्क किया है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 110 करोड़ रुपये बताई जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस आयुक्त न्यायालय, कमिश्नरेट प्रयागराज के आदेश पर की गई है। अतीक अहमद के खिलाफ यह कार्रवाई उस समय से शुरू हुई जब 15 अप्रैल 2023 को प्रयागराज में उनकी और उनके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना के बाद से अतीक की संपत्तियों पर कार्रवाई का यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है।
पुलिस के अनुसार, अतीक अहमद ने अपराध से अर्जित धन के माध्यम से सदर तहसील क्षेत्र के भीटी और कटहुला गौसपुर में करीब 20.38 बीघा जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर बेनामी तरीके से खरीदी थी। जांच के दौरान यह पता चला कि इन जमीनों का सरकारी रिकॉर्ड में कम कीमत दिखाकर पंजीकरण कराया गया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अतीक ने अपनी संपत्तियों को छिपाने के लिए यह तरीका अपनाया। पुलिस ने इस मामले में गहन जांच के बाद पाया कि कुल 44 आराजियों में फैली यह जमीन वास्तव में अतीक अहमद की अपराध से अर्जित संपत्ति से संबंधित है।
गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई के साथ ही संबंधित जमीन की खरीद-फरोख्त पर भी रोक लगा दी गई है। पुलिस ने राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे राजस्व अभिलेखों में कुर्की दर्ज करें, ताकि अतीक की संपत्तियों को कानूनी रूप से नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार की कार्रवाई से यह स्पष्ट होता है कि सरकार अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और इस मामले में अतीक अहमद की संपत्तियों पर कार्रवाई एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्रवाई से यह संदेश भी जाता है कि अपराध से अर्जित संपत्तियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।









