Teachers Transfer Relief: बिहार सरकार ने प्रोबेशन में शिक्षकों के ट्रांसफर के नियम बदले

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को राहत मि
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार के शिक्षा विभाग ने हाल ही में शिक्षक स्थानांतरण नियमावली-2026 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जिससे बड़ी संख्या में शिक्षकों को राहत मिली है। इस संशोधन के तहत, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्त शिक्षक और हेडमास्टर, जो अभी दो वर्षों की परिवीक्षा अवधि (प्रोबेशन) में हैं, अब अपने स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। पहले इस नियमावली में प्रोबेशनर शिक्षकों के स्थानांतरण का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन शिक्षा विभाग ने मंगलवार को इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने इस निर्णय को शिक्षकों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए थे ताकि शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया जा सके।
इस नए नियम के लागू होने से टीआरई-3 के शिक्षकों के लिए भी स्थानांतरण प्रक्रिया में भाग लेने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। अब ये शिक्षक सामान्य शिक्षकों की तरह समायोजन, समानुपातिकरण और पारस्परिक स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। शिक्षकों ने इस मुद्दे पर विभाग को सुझाव दिए थे, जिन्हें ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया। यह निर्णय शिक्षकों की व्यावहारिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे उनकी कार्यक्षमता और संतोष में वृद्धि हो सके। शिक्षा मंत्री ने कहा कि उनका उद्देश्य शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक न्यायसंगत, पारदर्शी और शिक्षक हितैषी बनाना है।
गौरतलब है कि इसी महीने की 21 तारीख को शिक्षा विभाग ने नई शिक्षक स्थानांतरण नियमावली को जारी किया था, जिसमें प्रोबेशन पर रहे शिक्षकों को इस दायरे से बाहर रखा गया था। अब नियमावली के नियम 11 के तहत प्राप्त संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए इसे संशोधित कर दिया गया है। इस संशोधन से स्थानांतरण नियमावली के शेष प्रावधान यथावत रहेंगे, जिससे शिक्षकों को उनके कार्यस्थल पर बेहतर अवसर प्राप्त होंगे। यह निर्णय शिक्षकों के लिए एक सकारात्मक कदम है और इससे उनकी कार्यक्षमता में सुधार होगा।









