Changes in Haryana Roadways: हरियाणा रोडवेज में सरकारी वाहनों के उपयोग के नियम बदले

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज में सरकारी वाहनों के उपयोग के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब सरकारी कारों और जीपों पर किसी एक अधिकारी का एकाधि
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा रोडवेज में सरकारी वाहनों के उपयोग के नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। अब सरकारी कारों और जीपों पर किसी एक अधिकारी का एकाधिकार नहीं रहेगा। यह निर्णय राज्य परिवहन निदेशक की ओर से जारी किए गए आदेश के तहत लिया गया है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सरकारी वाहन अब स्थायी रूप से किसी अधिकारी को आवंटित नहीं किए जाएंगे। इसके बजाय, एक जनरल पूल बनाया जाएगा, जिससे अधिकारियों को कार्य की आवश्यकता, प्राथमिकता और वाहन की उपलब्धता के आधार पर वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। यह कदम सरकारी वाहनों के बेहतर प्रबंधन के लिए उठाया गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि सरकारी जीपों का उपयोग केवल सरकारी कार्यों के लिए किया जाएगा। इनमें बस चेकिंग, आकस्मिक निरीक्षण, फील्ड ड्यूटी, विभागीय निरीक्षण, कार्यालय संबंधी कार्य, विभागीय बैठकों में भाग लेना और अन्य आवश्यक प्रशासनिक गतिविधियाँ शामिल हैं। किसी भी अधिकारी को वाहन उपलब्ध कराने का निर्णय संबंधित महाप्रबंधक द्वारा कार्य की आवश्यकता, प्राथमिकता और वाहन की उपलब्धता के आधार पर लिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी वाहनों का उपयोग पूरी तरह से सरकारी कार्यों तक सीमित रहे।
इस नई व्यवस्था के तहत, सरकारी वाहनों की लागबुक और उपयोग संबंधी सभी रिकॉर्ड रखने की आवश्यकता होगी। विभाग का मानना है कि इस बदलाव से सरकारी वाहनों का प्रबंधन बेहतर होगा और अनावश्यक वाहन आवंटन की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी। इससे जरूरतमंद अधिकारियों को समय पर वाहन उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे कार्यों में सुगमता आएगी। इस प्रकार, हरियाणा रोडवेज ने सरकारी वाहनों के उपयोग को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है।









