Court Relief for BJP MLA: दिल्ली हाई कोर्ट ने राजू कुमार सिंह की सजा पर लगाई रोक

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2018 में एक फार्महाउस पर हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मृत्यु के मामले में बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिं
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। वर्ष 2018 में एक फार्महाउस पर हर्ष फायरिंग के दौरान एक महिला की मृत्यु के मामले में बिहार के साहेबगंज से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह को चार साल की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। इस मामले में न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने विधायक को राहत देते हुए कहा कि उन्होंने पहले ही जेल में दो महीने और 22 दिन बिताए हैं। इसके साथ ही, पीठ ने यह भी कहा कि निकट भविष्य में उनकी सजा के खिलाफ अपील पर अंतिम सुनवाई होने की कोई संभावना नहीं है। यह निर्णय विधायक के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है, क्योंकि इससे उनकी सजा को निलंबित करने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने राजू कुमार सिंह की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें 25,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती पर रिहा करने का आदेश दिया है। इस आदेश के बाद विधायक ने राहत की सांस ली है और अब वह अपने परिवार के साथ समय बिता सकेंगे। यह मामला तब शुरू हुआ जब 2018 में एक पार्टी के दौरान हर्ष फायरिंग की घटना में एक महिला की जान चली गई थी। इस घटना के बाद से ही विधायक पर गंभीर आरोप लगे थे और उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई थी।
इस फैसले के बाद, राजू कुमार सिंह ने कहा कि वह न्यायपालिका पर विश्वास करते हैं और उन्हें उम्मीद है कि उनकी अपील में न्याय मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी हुआ, वह दुखद था और वह इसके लिए जिम्मेदारी लेते हैं। अब, जब उन्हें राहत मिली है, तो वह अपने राजनीतिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। इस मामले ने बिहार की राजनीति में भी हलचल मचाई है और यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है।









