Court Sentences Husband and Mother-in-law: दहेज हत्या मामले में पति और सास को सात साल की जेल

बाराबंकी से एक दुखद घटना सामने आई है जिसमें दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या के मामले में विवाहिता के पति और सास को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। जनपद न्यायाधी
बाराबंकी से एक दुखद घटना सामने आई है जिसमें दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या के मामले में विवाहिता के पति और सास को सात-सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। जनपद न्यायाधीश श्रीमती प्रतिमा श्रीवास्तव ने इस मामले में सुनवाई करते हुए दोनों दोषियों पर 10,000 रुपये का दंड भी लगाया है। यह मामला उस समय प्रकाश में आया जब विवाहिता नीलू देवी ने अपने पति और ससुराल वालों द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित होने की शिकायत की थी। नीलू का विवाह 2022 में उदय राज रावत के साथ हुआ था, लेकिन उसके ससुराल वाले कभी भी संतुष्ट नहीं थे। शादी के बाद से ही नीलू को मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। नीलू अपने मायके वालों को फोन पर अपनी समस्याओं के बारे में बताती थी, लेकिन उसके परिवार ने उसे समझा-बुझाकर ससुराल भेज दिया। यह स्थिति तब और गंभीर हो गई जब 13 जनवरी 2025 को नीलू को उसके पति और सास ने फिर से मारा पीटा, जिससे तंग आकर उसने आत्महत्या कर ली।
पुलिस ने नीलू की मां की तहरीर पर मामले की जांच शुरू की और उदय राज रावत तथा उसकी मां इंदु कुमारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय में गवाही के दौरान नीलू की मां ने बताया कि उसकी बेटी को ससुराल वाले मोटरसाइकिल की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे और खाना नहीं देते थे। नीलू ने अपनी मां को फोन पर बताया था कि अगर मोटरसाइकिल नहीं मिली तो उसके गला दबाकर मार डालेंगे। इस प्रकार की प्रताड़ना के कारण नीलू मानसिक तनाव में थी, लेकिन आर्थिक स्थिति को देखते हुए उसके परिवार ने उसे वापस ससुराल भेज दिया।









