Court Sessions in Bihar: सितंबर और दिसंबर में अंतिम लोक अदालत, चालान माफी का अवसर समाप्त

राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में चालान माफी के लिए इस वर्ष सितंबर और दिसंबर में दो लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। परिवहन मंत्री दामोदर रावत की अध्यक्षता में मंगल
राज्य ब्यूरो, पटना। बिहार में चालान माफी के लिए इस वर्ष सितंबर और दिसंबर में दो लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा। परिवहन मंत्री दामोदर रावत की अध्यक्षता में मंगलवार को मुख्य सचिवालय परिसर स्थित अधिवेशन भवन में आयोजित समीक्षा बैठक में यह जानकारी साझा की गई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि इसके बाद कोई और लोक अदालत नहीं होगी, जिससे चालान माफी का अवसर समाप्त हो जाएगा। बैठक में यह भी बताया गया कि पिछले दो महीने में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की संख्या में 33 प्रतिशत का इजाफा हुआ है, जिसमें तीन पहिया वाहनों की संख्या अधिक है। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे कार्यालय में कामकाज की नियमित समीक्षा करें और विभाग के निर्धारित राजस्व लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण योगदान दें। इसके साथ ही, उन्होंने सभी अधिकारियों को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), लर्निंग लाइसेंस (एलएल) और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) के लंबित मामलों का तुरंत निपटारा करने के लिए कहा।
समीक्षा बैठक में विभाग की प्रमुख योजनाओं जैसे पीएम ई-ड्राइव, पिंक बस, पीएम ई-बस, हिट एंड रन, सड़क सुरक्षा, परमिट और ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की गहन समीक्षा की गई। सचिव राज कुमार ने बताया कि विभाग जल्द ही इंटेलीजेंट टेक्नोलाजी मैनेजमेंट सिस्टम (आइटीएमएस) लागू करने जा रहा है। इस प्रणाली के माध्यम से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तकनीकी आधार पर स्वत: कार्रवाई संभव हो सकेगी। सचिव ने सभी पदाधिकारियों को सार्वजनिक वाहनों का नियमित औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए, जिसमें पैनिक बटन, टिकट व्यवस्था आदि की जांच शामिल है।









