Delhi HC Hearing on Police Action During Protest: 'संसद मार्च' पर बल प्रयोग को लेकर सुनवाई

नई दिल्ली में 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में याचिकाकर्ता ने पुलिस आयु
नई दिल्ली में 20 जुलाई को हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा बल प्रयोग के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस मामले में याचिकाकर्ता ने पुलिस आयुक्त सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी। याचिकाकर्ता ने पुलिस से शिकायत की रसीद देने की मांग की थी, जिसे पुलिस ने देने से इनकार कर दिया था। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस अधिकारियों का बयान रिकाॅर्ड करते हुए मामले का निपटारा किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने आश्वासन दिया कि याचिकाकर्ता को डेली डायरी (डीडी) नंबर के साथ रसीद प्रदान की जाएगी। पुलिस ने यह भी बताया कि तकनीकी खराबी के कारण याचिकाकर्ता की 23 जुलाई की शिकायत की रसीद नहीं दी जा सकी थी। पुलिस ने कोर्ट को यह भी बताया कि सभी प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा और याचिकाकर्ता को उचित जानकारी दी जाएगी। इस मामले में याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि उन्हें उनकी शिकायत की रसीद दी जाए ताकि वे आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकें। अदालत ने इस मामले में पुलिस के आश्वासन को स्वीकार करते हुए याचिका का निपटारा किया।
इस सुनवाई के दौरान, याचिकाकर्ता ने अदालत में कहा कि 20 जुलाई को हुए प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने अत्यधिक बल का प्रयोग किया था, जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा हुआ। उन्होंने कहा कि पुलिस की कार्रवाई के कारण कई प्रदर्शनकारी घायल हुए थे और उन्हें उचित चिकित्सा सहायता नहीं मिल पाई। याचिकाकर्ता ने अदालत से यह भी कहा कि पुलिस की कार्रवाई के खिलाफ उनकी शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और उचित कार्रवाई की जानी चाहिए। अदालत ने याचिकाकर्ता की चिंताओं को सुनते हुए पुलिस को निर्देश दिया कि वे उनकी शिकायत पर उचित कार्रवाई करें और उन्हें रसीद प्रदान करें। पुलिस ने अदालत को आश्वासन दिया कि वे इस मामले में सभी आवश्यक कदम उठाएंगे।











