Delhi Police Demands Death Penalty: ताहिर हुसैन और अन्य दोषियों के लिए मांगी फांसी

दिल्ली पुलिस ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन और उनके सह-दोषियों के लिए अदालत में फांसी की सजा की मांग की है। पुलिस ने सुनवाई के दौ
दिल्ली पुलिस ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में ताहिर हुसैन और उनके सह-दोषियों के लिए अदालत में फांसी की सजा की मांग की है। पुलिस ने सुनवाई के दौरान यह दलील दी कि अपराधियों ने इस वारदात को बेहद क्रूर और जघन्य तरीके से अंजाम दिया है, जो कि एक सोची-समझी साजिश का परिणाम था। अंकित शर्मा के शरीर पर हमलावरों ने 51 गंभीर चोटों के निशान पाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने अदालत से कहा कि इस तरह के बर्बर और अक्षम्य अपराध के लिए सभी दोषियों को केवल मृत्युदंड ही दिया जाना चाहिए। पुलिस ने सजा पर बहस करते हुए कोर्ट में कहा कि वारदात के समय आरोपी पूरी तरह से कसाई बन चुके थे। पुलिस ने इसे एक ठंडे दिमाग से किया गया हत्याकांड बताया। अंकित शर्मा की मौत के बाद भी आरोपी उनके शव पर हमला करते रहे। जब उनका शव बरामद हुआ, तब उनके शरीर पर अंडरवियर के अलावा कोई कपड़ा मौजूद नहीं था।
अदालत में पुलिस ने अंकित शर्मा पर की गई अत्यधिक बर्बरता का ब्योरा पेश किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य सबूतों के हवाले से बताया गया कि उनके शरीर पर कुल 51 चोटें थीं, जिनमें से 7 चोटें अलग से ही मौत का कारण बनने के लिए काफी थीं। इसके अलावा, 16 घाव धारदार हथियारों से दिए गए थे। पुलिस ने कहा कि धारदार हथियारों का यह इस्तेमाल अपराध की नृशंसता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। पुलिस ने यह भी कहा कि इस मामले में सभी दोषियों को कठोरतम सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के जघन्य अपराधों को रोका जा सके। पुलिस ने अदालत में यह भी कहा कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए, ताकि समाज में एक सख्त संदेश जाए।









