Electric Vehicle Purchase in Haryana: हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना हुआ सस्ता, 30 लाख तक के EV पर कोई टैक्स नहीं

हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद अब सस्ती हो गई है। राज्य सरकार ने 30 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई वाहन कर नहीं लगाने का निर्णय लिया है। इससे म
हरियाणा में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद अब सस्ती हो गई है। राज्य सरकार ने 30 लाख रुपये तक के इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई वाहन कर नहीं लगाने का निर्णय लिया है। इससे महंगे इलेक्ट्रिक वाहनों पर 50 प्रतिशत तक का टैक्स माफ किया जाएगा, जिससे इनकी बिक्री में वृद्धि की संभावना है। सीएनजी वाहनों पर 20 प्रतिशत टैक्स छूट पहले की तरह जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस महत्वपूर्ण निर्णय को लिया गया। राज्य में खरीदे और पंजीकृत होने वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों की एक्स-शोरूम कीमत 30 लाख रुपये तक होने पर पंजीकरण के समय 100 प्रतिशत मोटर व्हीकल टैक्स माफ किया जाएगा। इससे पहले, प्रदेश में इलेक्ट्रिक और बैटरी चालित वाहनों के पंजीकरण पर 20 प्रतिशत की रियायत मिलती थी। अब यह नई टैक्स नीति इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत को और भी कम करेगी, जिससे उनकी बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है।
इस निर्णय का उद्देश्य पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता को कम करना और वाहनों से होने वाले प्रदूषण को घटाना है। सरकार को विश्वास है कि यह कदम राज्य में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण के लक्ष्यों को भी मजबूत करेगा। इसके अलावा, महिलाओं के नाम पर खरीदे और पंजीकृत किए जाने वाले 20 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले गैर-परिवहन वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स में एक प्रतिशत की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। यह रियायत मौजूदा कर व्यवस्था के अतिरिक्त होगी, जिससे महिलाओं को वाहन पंजीकरण में प्रोत्साहन मिलेगा। इस फैसले से महिला स्वामित्व वाले वाहनों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है, जिससे आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को भी बल मिलेगा।









