High Court Relief in Chandigarh: मानसिक रूप से बीमार आश्रित के लिए वरिष्ठ नागरिक को आवास की अनुमति

चंडीगढ़ से एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है, जहां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास एवं सामाजिक कल्याण से जुड़े एक जनहित याचिका मामले म
चंडीगढ़ से एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है, जहां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आवास एवं सामाजिक कल्याण से जुड़े एक जनहित याचिका मामले में मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए एक महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन को निर्देश दिया है कि वह एक वरिष्ठ नागरिक को आवास आवंटित करे, जिसके आश्रित मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याओं से ग्रस्त हैं। यह निर्णय उस समय आया है जब प्रशासन पहले से लागू एक रोक आदेश के कारण आवास आवंटन पर निर्णय नहीं ले पा रहा था। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अश्विनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की, जिसमें याचिकाकर्ता जतिंदर मान ने अदालत से सहायता की मांग की थी।
सुनवाई के दौरान, यूटी चंडीगढ़ के समाज कल्याण निदेशक ने अदालत में प्रशासन की अनुपालन रिपोर्ट पेश की। हाईकोर्ट ने इस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया कि यदि उन्हें रिपोर्ट पर कोई आपत्ति है, तो वे दो सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस विशेष मामले में पहले जारी रोक आदेश के बावजूद मानवीय आधार पर आवास आवंटन किया जा सकता है। सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि एक वरिष्ठ नागरिक ने आवास आवंटन के लिए आवेदन किया था, लेकिन उसके आश्रित की मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण प्रशासन निर्णय नहीं ले पा रहा था।
हाईकोर्ट ने कहा कि यद्यपि वह इस जनहित याचिका में उठाए गए व्यापक मुद्दों पर विचार कर रहा है, लेकिन इस विशेष मामले में मानवीय आधार पर राहत देना आवश्यक है। इसलिए प्रशासन को संबंधित वरिष्ठ नागरिक को आवास आवंटित करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही, अदालत ने जनहित याचिका में एक आवेदन स्वीकार करते हुए एक अन्य आवेदक को याचिका में हस्तक्षेपकर्ता के रूप में सुनवाई में शामिल होने की अनुमति भी प्रदान की। यह निर्णय न केवल वरिष्ठ नागरिक के लिए राहत का कारण बनेगा, बल्कि समाज में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी मदद करेगा।









