Himachal Pradesh extends age limit for e-taxi scheme: अब 50 वर्ष तक के व्यक्ति कर सकेंगे आवेदन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजीव गांधी स्
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य के युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना-2023 के अंतर्गत ई-टैक्सी और ई-वाहन खरीदने की पात्रता में संशोधन करते हुए सरकार ने आयु सीमा को बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब 23 से 50 वर्ष की आयु वाले अभ्यर्थी इस योजना के तहत ई-टैक्सी के लिए आवेदन कर सकेंगे, जबकि इससे पहले यह आयु सीमा 23 से 45 वर्ष तक ही सीमित थी। यह निर्णय राज्य के युवाओं के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, जिससे उन्हें स्वरोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।
सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, श्रम एवं रोजगार तथा ओवरसीज प्लेसमेंट विभाग की सचिव प्रियंका बासु इंग्टी ने 24 जुलाई को इस संशोधन की जानकारी दी। इसके साथ ही, आवेदन करने की अंतिम तिथि को भी एक महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह निर्णय 18 अप्रैल को जारी पिछली अधिसूचना के संदर्भ में जनहित को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। आयु सीमा में वृद्धि और समय सीमा में छूट मिलने से राज्य के सैकड़ों बेरोजगार युवाओं को सीधा लाभ होगा, जो पहले निर्धारित आयु सीमा के कारण इस योजना से वंचित रह गए थे।
यह संशोधित नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, जिससे राज्य के युवाओं में उत्साह का संचार हुआ है। ई-टैक्सी योजना के तहत आवेदन करने वाले युवाओं को अब अपने भविष्य को संवारने का एक सुनहरा अवसर मिलेगा। सरकार का यह कदम न केवल बेरोजगारी को कम करने में सहायक होगा, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इस योजना के माध्यम से युवा न केवल रोजगार प्राप्त कर सकेंगे, बल्कि स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भरता की दिशा में भी कदम बढ़ा सकेंगे।









