Himachal Electricity Board: दो साल की नियमित सेवा पूरी करने पर मिलेगा उच्च वेतनमान का लाभ

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए उच्च वेतनमान (हायर पे स्केल) देने के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। मंगलवार को जारी कि
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने अपने कर्मचारियों के लिए उच्च वेतनमान (हायर पे स्केल) देने के संबंध में महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। मंगलवार को जारी किए गए कार्यालय आदेश में बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि संशोधित वेतन का लाभ केवल उन्हीं कर्मचारियों को मिलेगा, जिनकी नियुक्ति 12 अप्रैल 2022 या उससे पहले हुई है। इसके अलावा, यदि कोई कर्मचारी अनुबंध के आधार पर 12 अप्रैल 2022 तक नियुक्त है, तो वह भी विनियम 7(ए) के तहत उच्च वेतनमान के लिए पात्र होगा, लेकिन यह लाभ उन्हें नियमित सेवा के दो वर्ष पूरे करने के बाद ही दिया जाएगा। यदि किसी कर्मचारी को दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने से पहले ही विनियम 7(ए) का लाभ दिया गया है, तो उसका वेतन पुनर्निर्धारित (री-फिक्स) किया जा सकता है। यह निर्णय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उनकी सेवा की अवधि के अनुसार वेतन में वृद्धि हो सकेगी।
इसके साथ ही, कार्यालय आदेश में यह भी बताया गया है कि यदि किसी कर्मचारी को दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने से पहले ही उच्च वेतनमान का लाभ दिया गया है, तो अतिरिक्त भुगतान की गई राशि की वसूली की जाएगी। यह स्पष्ट किया गया है कि 12 अप्रैल 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारी यदि विनियम 7(ए) के लाभ का दावा करते हैं, तो विभागीय अधिकारी अपने जवाब में यह बताएंगे कि 11 जनवरी 2023 को अधिसूचित संशोधन नियम उन पर लागू नहीं होते। इस स्पष्टीकरण से यह भी स्पष्ट होता है कि बोर्ड प्रबंधन ने अपने सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि यदि किसी न्यायालय ने 12 अप्रैल 2022 के बाद नियुक्त कर्मचारी को यह लाभ प्रदान किया है, तो उस निर्णय को निर्धारित समय सीमा के भीतर चुनौती दी जाए।









