Historic Verdict in Sangli: पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने वाले पति को फांसी की सजा

सांगली जिले की वीटा कोर्ट ने सोमवार, 27 जुलाई को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें भूड (तालुका खानापुर) के निवासी रामचंद्र उर्फ संतोष आनंद कदम को अपनी पत्नी द
सांगली जिले की वीटा कोर्ट ने सोमवार, 27 जुलाई को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिसमें भूड (तालुका खानापुर) के निवासी रामचंद्र उर्फ संतोष आनंद कदम को अपनी पत्नी दीपाली कदम की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है। इस मामले में जज आर. आर. भागवत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे मौत की सजा के साथ 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह मामला 7 जून 2021 का है, जब आरोपी ने घरेलू विवाद के चलते अपनी पत्नी पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी और फिर चाकू से उनका गला काट दिया। इस जघन्य अपराध ने पूरे जिले में हड़कंप मचा दिया था और अब इस पर न्यायालय का फैसला आया है।
आरोपी ने 3:00 बजे सुबह अपनी पत्नी दीपाली कदम (34) पर पेट्रोल डालकर आग लगाई, जिसके बाद उसने चाकू से उनके गले पर गंभीर वार किया। गंभीर रूप से घायल दीपाली को सांगली के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन 11 जून 2021 को उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद दीपाली के भाई राहुल अंकुश सुले ने वीटा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से स्पेशल असिस्टेंट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट आरती सतविलकर ने प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा।
कोर्ट ने इस मामले में पेश किए गए सबूतों, गवाहों के बयानों और अन्य परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी को दोषी ठहराया। जज आर. आर. भागवत ने इस क्रूर हत्या के मामले में सुनाए गए फैसले की सराहना की जा रही है, क्योंकि यह समाज की अंतरात्मा को झकझोरने वाली घटना थी। इस मामले की जांच पुलिस इंस्पेक्टर जे. ए. जाधव और पुलिस सब-इंस्पेक्टर जितेंद्र कवठेकर ने की थी। इस फैसले ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे जघन्य अपराधों पर कड़ी सजा दी जाएगी, जिससे समाज में सुरक्षा का माहौल बने।









