Hotel Fire Incident: हौजरानी होटल अग्निकांड के आरोपित रसोइये को 51 दिन बाद मिली जमानत

दक्षिणी दिल्ली के साकेत कोर्ट ने हौजरानी होटल अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार रसोइये केशव नेगी को 51 दिन बाद जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल न
दक्षिणी दिल्ली के साकेत कोर्ट ने हौजरानी होटल अग्निकांड के मामले में गिरफ्तार रसोइये केशव नेगी को 51 दिन बाद जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समर विशाल ने सोमवार को इस मामले में जमानत देने का आदेश जारी किया। इस अग्निकांड में 23 लोगों की जान गई थी, जिसमें 14 विदेशी नागरिक शामिल थे। इस घटना के बाद से केशव नेगी, होटल के मालिक लवकेश बजाज और मैनेजर जय मिश्रा को गिरफ्तार किया गया था। तीनों आरोपी तब से न्यायिक हिरासत में थे। केशव नेगी ने पहले भी आठ जून को जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
पुलिस के अनुसार, यह अग्निकांड रसोइये केशव नेगी की लापरवाही के कारण हुआ। घटना के दिन सुबह आठ बजे केशव ने अपनी ड्यूटी शुरू की और किचन में इलेक्ट्रिक स्टोव के साथ-साथ एयर फ्रायर और डीप फ्रायर को चालू किया। लगभग 8.40 बजे एयर फ्रायर में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। पास में रखे डीप फ्रायर में तेल होने के कारण आग तेजी से फैल गई। उस समय किचन में केशव के अलावा कोई अन्य स्टाफ मौजूद नहीं था। आग लगने पर केशव ने भागने का निर्णय लिया और बिजली की सप्लाई बंद कर दी, जिससे होटल के कमरों के दरवाजे इलेक्ट्रॉनिक लॉक के कारण बंद हो गए।
इस अग्निकांड के कारण कई लोग होटल के अंदर फंस गए। तीन जून की सुबह हुए इस हादसे में कुल 23 लोगों की मौत हो गई थी और 36 लोग घायल हुए थे। मृतकों में से 14 विदेशी नागरिक थे, जो इस होटल में ठहरे हुए थे। इस घटना ने सुरक्षा मानकों पर सवाल उठाए हैं और होटल प्रबंधन की लापरवाही को उजागर किया है। अब जमानत मिलने के बाद केशव नेगी को न्यायिक प्रक्रिया का सामना करना होगा, जबकि अन्य आरोपियों की स्थिति भी अदालत में स्पष्ट होगी।









