Hotel Rate List Released: देवघर में श्रावणी मेले के लिए नई गाइडलाइन जारी

देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने होटल और भोजनालयों के लिए नई दरों की स्वीकृति
देवघर में राजकीय श्रावणी मेला के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने होटल और भोजनालयों के लिए नई दरों की स्वीकृति दी है। इस दिशा में प्रशासन ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, जिसमें रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। इन निर्देशों के अनुसार, सभी रेस्टोरेंट और भोजनालयों को अपने प्रतिष्ठानों में उच्च गुणवत्ता और स्वच्छता के मानकों के अनुसार खाद्य सामग्री उपलब्ध करानी होगी। इसके साथ ही, खाद्य सामग्री खरीदने के लिए संबंधित दुकानों का कैश मेमो रखना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी दुकानों के सामने निर्धारित मूल्य तालिका प्रकाशित की जाए, ताकि ग्राहकों को सही जानकारी मिल सके। इसके अलावा, सभी प्रतिष्ठानों को अपने रसोई घरों की स्वच्छता का ध्यान रखना होगा और स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
गाइडलाइन में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कोई भी होटल या रेस्टोरेंट एक्सपायरी तिथि वाले सामान, जैसे बिस्कुट आदि, की बिक्री नहीं करेंगे। भोजन के साथ शुद्ध पेयजल की निःशुल्क व्यवस्था की जाएगी और पैकेटबंद पानी उचित दर पर उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा, खाद्य सामग्रियों के दर का निर्धारण गुणवत्ता के अनुसार किया जाएगा। बिहार, बंगाल, बनारस और अन्य स्थानों से आने वाले खोवा की गुणवत्ता की जांच के बाद ही बिक्री की जाएगी। रेस्टोरेंट को जीएसटी की नई दरों का पालन करना होगा, विशेषकर यदि वे पूर्णतः वातानुकूलित हैं।
इसके अलावा, अस्थायी होटलों में शौचालय और पानी निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। सभी होटलों में डस्टबीन और पानी निकासी की व्यवस्था खुद रखनी होगी और नियमित रूप से डस्टबीन की सफाई करनी होगी। रास्तों पर कूड़ा-कचरा नहीं फेंकने का भी निर्देश दिया गया है। होटल और भोजनालयों के मुख्य स्थानों और प्रवेश द्वार पर सीसीटीवी कैमरे लगाने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। घरेलू गैस सिलेंडर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, जबकि व्यवसायियों के लिए पर्याप्त मात्रा में व्यवसायिक गैस उपलब्ध रहेगी। इसके साथ ही, अग्निशामक यंत्रों की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है। इस प्रकार, प्रशासन ने श्रावणी मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह नई गाइडलाइन जारी की है।









