Issue of Waqf Properties in Bihar Raised in Rajya Sabha: बिहार की वक्फ संपत्तियों का मुद्दा राज्यसभा में उठा

पटना से राज्य ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का मुद्दा एक बार फिर से राज्यसभा में उठाया गया है। सांसद डॉ. भीम सिंह ने इस विष
पटना से राज्य ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार में वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण का मुद्दा एक बार फिर से राज्यसभा में उठाया गया है। सांसद डॉ. भीम सिंह ने इस विषय पर प्रश्न पूछते हुए सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने बताया कि सरकार की सख्त नीतियों के बावजूद अतिक्रमण करने वालों के हौसले कम नहीं हो रहे हैं। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में जानकारी दी कि बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड की 63 और बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड की 511 वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण किया गया है। कुल मिलाकर 574 वक्फ संपत्तियां ऐसी हैं, जिन पर अवैध कब्जा है। यह जानकारी सरकार ने 21 जुलाई 2026 तक की स्थिति के आधार पर दी है।
केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने यह भी बताया कि देश के विभिन्न राज्यों में वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण उम्मीद पोर्टल पर किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत उन राज्यों को अतिरिक्त समय दिया जा रहा है, जहां वक्फ बोर्डों ने उचित कारण बताते हुए समय-विस्तार का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 54 के तहत संबंधित वक्फ बोर्डों द्वारा अतिक्रमण से इन संपत्तियों को मुक्त कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। यह कदम वक्फ संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया जा रहा है।
डॉ. भीम सिंह ने इस मुद्दे पर जोर देते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों का प्रभावी प्रबंधन और पारदर्शी डिजिटलीकरण आवश्यक है। उन्होंने सरकार से अपील की कि अवैध कब्जों से वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। यह मुद्दा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत आवश्यक है। वक्फ संपत्तियों का संरक्षण और उनका सही उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए ताकि इनका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिल सके।









