JBVNL's Major Decision: झारखंड में बिजली कनेक्शन के नियमों में बदलाव

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (jbvnl) ने हाल ही में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए दि
झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (JBVNL) ने हाल ही में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने और उपभोक्ताओं को सुरक्षित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। रांची विद्युत आपूर्ति क्षेत्र के महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता मनमोहन कुमार ने सभी अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालक अभियंताओं और सहायक अभियंताओं को निर्देश दिया है कि नए कनेक्शन के लिए चाइनीज तारों का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं पर कार्रवाई की जाएगी। यह कदम बिजली की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए उठाया गया है। नए निर्देशों के अनुसार, हर नए लो टेंशन (LT) कनेक्शन में उपयुक्त क्षमता का MCB (मिनियचर सर्किट ब्रेकर) और RCCB (रिसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर) लगाया जाएगा। इससे ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ लीकेज और करंट लगने जैसी दुर्घटनाओं से बचाव सुनिश्चित होगा। इसके अलावा, किसी भी उपभोक्ता को सुरक्षा उपकरणों के बिना नया बिजली कनेक्शन जारी नहीं किया जाएगा।
जेबीवीएनएल ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिजली कनेक्शन देने के लिए केवल ISI प्रमाणित और निर्धारित गुणवत्ता वाले सर्विस वायर का ही उपयोग किया जाएगा। घटिया गुणवत्ता या कम क्षमता वाले तारों का इस्तेमाल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। निगम का मानना है कि निम्न गुणवत्ता के तार बिजली दुर्घटनाओं और आग लगने की प्रमुख वजह बनते हैं। निर्देश में यह भी कहा गया है कि उपभोक्ता के स्वीकृत लोड के अनुसार ही सर्विस वायर की क्षमता तय की जाएगी। इससे तारों के गर्म होने, वोल्टेज ड्रॉप और आग लगने जैसी घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सकेगा। यदि उपभोक्ता को अधिक बिजली की आवश्यकता है, तो पहले स्वीकृत लोड बढ़वाना होगा।









