Kanwar Yatra 2026: पलवल में कांवड़ शिविर लगाने के लिए लेनी होगी अनुमति, उपायुक्त ने जारी किए कड़े निर्देश

पलवल जिले में पवित्र सावन मास के दौरान कांवड़ यात्रा के आयोजन को लेकर जिला उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्दे
पलवल जिले में पवित्र सावन मास के दौरान कांवड़ यात्रा के आयोजन को लेकर जिला उपायुक्त डा. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना है। आदेश के अनुसार, 30 जुलाई से 11 अगस्त तक किसी भी व्यक्ति, संस्था या संगठन को बिना संबंधित उपमंडल अधिकारी की अनुमति के कांवड़ शिविर स्थापित करने की अनुमति नहीं होगी। यह निर्णय इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पलवल जिले से गुजरने की संभावना है। इससे किसी भी अप्रिय घटना या अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो सके। इसके लिए उपायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कांवड़ शिविर केवल दिल्ली-मथुरा राष्ट्रीय राजमार्ग के बाईं ओर, मुख्य सड़क से लगभग 100 फीट की दूरी पर स्थापित किए जा सकेंगे। इसके अलावा, दो कांवड़ शिविरों के बीच न्यूनतम दो किलोमीटर की दूरी बनाए रखना भी अनिवार्य होगा।
उपायुक्त ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि यह निर्देश 30 जुलाई से 11 अगस्त की रात्रि जलाभिषेक तक प्रभावी रहेंगे। इन आदेशों को जनहित में तत्काल प्रभाव से जारी किया गया है, ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था से बचा जा सके। इसके साथ ही, इन आदेशों की जानकारी जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए मुनादी और नोटिस बोर्ड के माध्यम से प्रचारित किया जाएगा। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को भी निर्देश दिए गए हैं कि इन आदेशों को जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए। पुलिस अधीक्षक पलवल को इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं।











