Lawyers' Strike: पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा, 'दबाव बनाकर न्याय व्यवस्था को झुकाया नहीं जा सकता'

पंजाब में विधिक सहायता बचाव वकील योजना (एलडीसी) के खिलाफ चल रही वकीलों की हड़ताल को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने स्पष
पंजाब में विधिक सहायता बचाव वकील योजना (एलडीसी) के खिलाफ चल रही वकीलों की हड़ताल को लेकर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को सख्त रुख अपनाया। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी योजना के दुरुपयोग या वास्तविक शिकायतों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अनुचित मांगों को मनवाने का प्रयास स्वीकार नहीं किया जाएगा। हाई कोर्ट ने तीखे शब्दों में कहा कि वकील बेशर्मी से अदालतों का काम रोक रहे हैं और न्यायिक व्यवस्था को दबाव में झुकाया नहीं जा सकता। यह मामला पंजाब के जिला न्यायालयों में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल से जुड़ी जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वकीलों के काम से विरत रहने के कारण पंजाब भर में न्यायिक कार्य प्रभावित हो रहा है, जिससे आम लोगों को न्याय पाने में कठिनाई हो रही है। अदालत ने कहा कि पिछले 27 दिनों से पंजाब में न्यायिक राहत की उपलब्धता लगभग ठप है और इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि अदालत किसी भी अनुचित मांग के आगे नहीं झुकेगी।
पीठ ने कहा कि यदि किसी को एलडीसी योजना के क्रियान्वयन में वास्तविक शिकायत है, तो उसका समाधान किया जा सकता है, लेकिन अदालतों को बंद कराकर मांगें मनवाने का तरीका स्वीकार्य नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह सोचकर दबाव बनाया गया कि पूरी व्यवस्था अंततः झुक जाएगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं होने दिया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई होगी, वह की जाएगी। पीठ ने यह भी सवाल उठाया कि अदालतों का काम रोककर वकील समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं। याचिकाकर्ता अधिवक्ता अरविंद सेठ ने अपनी याचिका में कहा है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने एलडीसी योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर आरोपितों को संस्थागत तरीके से कानूनी सहायता उपलब्ध कराना है।









