Maharajganj News: बिना अनुमति जातीय बैठक करने पर प्रशासन ने आयोजक सहित दो दर्जन लोगों को भेजा नोटिस

26 जुलाई को निचलौल कस्बे के कोर्ट वार्ड में स्थित एक मैरिज हॉल में बिना प्रशासनिक अनुमति के आयोजित ब्राह्मण सम्मान एवं आक्रोश बैठक को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उ
26 जुलाई को निचलौल कस्बे के कोर्ट वार्ड में स्थित एक मैरिज हॉल में बिना प्रशासनिक अनुमति के आयोजित ब्राह्मण सम्मान एवं आक्रोश बैठक को लेकर प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। इस बैठक के आयोजकों समेत लगभग दो दर्जन लोगों को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बैठक दोपहर एक बजे से साढ़े तीन बजे तक आयोजित की गई थी और इसका प्रचार-प्रसार सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया था। प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश और उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश के अनुसार जाति विशेष से जुड़े सार्वजनिक आयोजनों पर प्रतिबंध है। ऐसे में बिना अनुमति इस प्रकार का आयोजन नियमों का उल्लंघन माना गया है।
प्रशासन ने यह भी बताया कि संबंधित मैरिज हॉल केवल वैवाहिक और निजी पारिवारिक आयोजनों के लिए स्वीकृत है। उपजिलाधिकारी की अनुमति के बिना परिसर का उपयोग राजनीतिक, जातीय या धार्मिक बैठकों के लिए नहीं किया जा सकता है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी प्रकार की सभा या बैठक आयोजित करना अवैध है। इस मामले में सोशल मीडिया पर जानकारी मिलने के बाद प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आयोजकों को नोटिस भेजा है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है, तो विधिक और प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।
इस मामले पर क्षेत्राधिकारी रविन्द्र कुमार सिंह ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य नियमों का पालन कराना है और किसी भी प्रकार के अवैध आयोजनों को रोकना है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रशासन की ओर से जारी नोटिस में उल्लिखित सभी बिंदुओं का पालन करना आवश्यक है। यदि कोई भी व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों के लिए आवश्यक अनुमति लेना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की समस्या से बचा जा सके।









