School Vehicle Guidelines: महराजगंज में साधारण वैन के लिए नई गाइडलाइन जारी

महाराजगंज में परिवहन विभाग ने 'मिशन सेफ फ्यूचर' के तहत स्कूल संचालकों के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार, साधारण वैन को स्कूल वाहन के
महाराजगंज में परिवहन विभाग ने 'मिशन सेफ फ्यूचर' के तहत स्कूल संचालकों के लिए एक नई सुविधा की घोषणा की है। इस नई गाइडलाइन के अनुसार, साधारण वैन को स्कूल वाहन के रूप में पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई है। स्कूल संचालक निर्धारित शुल्क का भुगतान करके इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। यह कदम स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। निजी वाहनों के रूप में चल रही साधारण वैन को अब स्कूल वैन में परिवर्तित करने के लिए उप संभागीय परिवहन विभाग ने एक नई प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया के तहत, वाहन स्वामी को कुछ शुल्क का भुगतान करना होगा, जिसके बाद उनकी वैन को स्कूल वाहन के रूप में मान्यता प्राप्त होगी।
संभागीय निरीक्षक परिवहन आरडी प्रसाद वर्मा ने बताया कि बिना फिटनेस और मानक के चल रहे स्कूल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में चलाए गए अभियान के दौरान कई वैन को पकड़ा गया था। इस नई गाइडलाइन के अनुसार, वाहन स्वामी को 3,000 रुपये का परमिट शुल्क और 800 रुपये का फिटनेस शुल्क देना होगा। इसके अलावा, 10 लाख रुपये से कम मूल्य के वाहनों पर बिक्री मूल्य का 10.5 प्रतिशत और 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के वाहनों पर बिक्री मूल्य का 12.5 प्रतिशत कर एकमुश्त जमा कराना होगा। यदि वाहन पहले से प्राइवेट में पंजीकृत है और पहले टैक्स जमा कर चुका है, तो उसे उपर्युक्त राशि का महज ढाई प्रतिशत टैक्स जमा करना होगा।
इसके अतिरिक्त, वैन में एक फ्रंट सीसीटीवी कैमरा लगवाना अनिवार्य होगा। इस प्रक्रिया के बाद, निजी वैन स्कूल वैन के मानकों को पूरा कर सकेंगी। वर्जन साधारण वैन अब निर्धारित प्रावधानों का पालन करके स्कूल वाहन के रूप में तब्दील हो सकेंगी। इस पहल से न केवल बच्चों की सुरक्षा में सुधार होगा, बल्कि स्कूलों में परिवहन व्यवस्था को भी बेहतर बनाया जा सकेगा। यह कदम महराजगंज में शिक्षा के क्षेत्र में एक सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। -मनोज कुमार सिंह, एआरटीओ, महराजगंज।









