Marriage Fraud Exposed: दुल्हन निकली किन्नर, दूल्हा और परिवार में हड़कंप

शाजापुर, मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की शादी एक किन्नर से धोखाधड़ी के तहत कर दी गई। यह मामला तब उजागर हुआ जब विवाह के 25 दिन
शाजापुर, मध्य प्रदेश से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जिसमें एक युवक की शादी एक किन्नर से धोखाधड़ी के तहत कर दी गई। यह मामला तब उजागर हुआ जब विवाह के 25 दिन बाद दुल्हन ने अपने पति को शारीरिक संबंध बनाने से लगातार मना करना शुरू कर दिया। इस स्थिति ने परिवार की महिलाओं का ध्यान खींचा, जिन्होंने दुल्हन की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू किया। जब उन्होंने देखा कि दुल्हन के शरीर पर पुरुषों की तरह बाल हैं और वह पुरुषों की तरह व्यवहार कर रही है, तो उन्होंने उससे सख्ती से पूछताछ की। इसके बाद दुल्हन ने स्वीकार किया कि वह वास्तव में किन्नर है। इस घटना ने युवक के परिवार को गहरे सदमे में डाल दिया।
युवक के परिवार ने इस धोखाधड़ी के खिलाफ 24 जुलाई को दुल्हन के परिवार को फोन कर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ, जिसके चलते मामला पुलिस थाने पहुंचा। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में धोखाधड़ी की धाराओं के बजाय मारपीट और गाली-गलौज की धाराओं में केस दर्ज किया। थानेदार ने कहा कि जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। इस मामले में 32 वर्षीय पीड़ित युवक ने बताया कि उसने शादी में पांच लाख रुपये खर्च किए थे और दुल्हन के परिवार ने एक लाख रुपये भी लिए थे। युवक ने कहा कि वह एक वर्ष बाद विवाह करना चाहते थे, लेकिन दुल्हन के परिवार ने जल्दबाजी की और 29 जून को मंदिर में शादी करवा दी।
इस घटना के साथ ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि यदि दो बालिग अपनी स्वतंत्र इच्छा से लंबे समय तक संबंध में रहते हैं, तो इसे दुष्कर्म नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने एक केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ दर्ज दुष्कर्म की एफआईआर को निरस्त करने का आदेश दिया। इस मामले में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसके साथ नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म किया गया और शादी का झांसा देकर चार वर्षों तक शारीरिक संबंध बनाए गए। कोर्ट ने पाया कि शिकायतकर्ता शिक्षित और विवाहित थी, और उसके एक बच्चा भी था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि वह जानती थी कि पति से तलाक लिए बिना किसी अन्य व्यक्ति से विवाह संभव नहीं है।









