Murder case of wife and children: पति, सास-ससुर और ननद को उम्रकैद की सजा

राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने एक महिला और उसके दो बच्चों की हत्या के मामले में महिला के पति, सास, ससुर और ननद को दोषी ठहराते हुए आज
राज्य ब्यूरो, रांची। अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की अदालत ने एक महिला और उसके दो बच्चों की हत्या के मामले में महिला के पति, सास, ससुर और ननद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने विजेंद्र राम, कमल राम, कोशिला देवी और रीमा देवी को आजीवन कारावास के साथ-साथ 15-15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह मामला रांची जिले के ठाकुरगांव थाना क्षेत्र से संबंधित है, जहां चारों आरोपित 7 अप्रैल 2023 से जेल में बंद हैं। अभियोजन पक्ष की ओर से एपीपी सिद्धार्थ सिंह ने मामले की सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। अभियोजन के अनुसार, विजेंद्र राम को अपनी पत्नी ममता देवी के पड़ोसी के साथ कथित अवैध संबंध होने का संदेह था। इसके अलावा, उसे यह भी संदेह था कि उसका बड़ा बेटा उसका नहीं है। इसी शक के चलते उसने महाराष्ट्र के नासिक में रहते हुए इंटरनेट के माध्यम से हत्या की योजना बनाना सीखा और अपने माता-पिता तथा बहन के साथ मिलकर एक साजिश रची। इस साजिश के तहत ममता देवी और उसके बड़े बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी गई। छोटे बेटे को भी गला दबाकर मार दिया गया। हत्या के बाद तीनों शवों को ठाकुरगांव के बगदाद जंगल में ले जाकर आग लगा दी गई, ताकि उनकी पहचान मिटाई जा सके। शव लगभग 80 प्रतिशत जल चुके थे, जिससे पुलिस के लिए पहचान करना बहुत मुश्किल हो गया। बाद में रामगढ़ में दर्ज एक महिला और दो बच्चों की गुमशुदगी रिपोर्ट तथा तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने मामले का खुलासा किया। महिला के पिता की शिकायत पर ठाकुरगांव थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
वहीं, दूसरी ओर, अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (एमएसीटी) ने वर्ष 2022 की सड़क दुर्घटना में मृत राकेश कुमार के आश्रितों को 19.26 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। अधिकरण ने कहा कि दुर्घटना के समय हाइवा ट्रक का बीमा नहीं था, इसलिए वाहन के पंजीकृत मालिक कृष्णा एंड दीपक कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को पूरी क्षतिपूर्ति 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित अदा करनी होगी। यह दुर्घटना 31 मार्च 2022 की रात डोरंडा स्थित एसबीआइ बैंक के पास हुई थी, जब तेज और लापरवाही से चल रहे हाइवा ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में ऑपरेशन विभाग में कार्यरत 45 वर्षीय राकेश कुमार की मौके पर ही मौत हो गई थी। डोरंडा थाना में प्राथमिकी दर्ज होने के बाद चालक संजय लिंडा के विरुद्ध आरोपपत्र भी दाखिल किया गया। आदेश के अनुसार, मुआवजे की राशि दो माह के भीतर भुगतान करनी होगी। पत्नी को अधिकांश राशि मिलेगी, जबकि नाबालिग बेटियों के नाम दो-दो लाख रुपये सावधि जमा कराने का निर्देश भी दिया गया है।









