National Herald Case: सोनिया-राहुल गांधी को हाई कोर्ट से मिली राहत

नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें जवाब दा
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया गया था। जस्टिस मनोज जैन ने सोमवार, 27 जुलाई को मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि कोर्ट अब 10 सितंबर को इस पर दलीलें सुनेगा। इस दौरान प्रतिवादियों की ओर से पेश सीनियर वकील ने ED की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। ED की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में गंभीर गलती की है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने दो महीने पहले ही जवाब दाखिल करने का समय दिया था, लेकिन अब तक जवाब नहीं आया है। हालांकि, उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए समय दिए जाने का विरोध नहीं किया।
दिल्ली हाई कोर्ट ने 22 दिसंबर 2025 को सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य लोगों को ED की मुख्य याचिका पर नोटिस जारी किया था। ED ने 16 दिसंबर के ट्रायल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने की भी मांग की है। ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि एजेंसी की शिकायत पर संज्ञान लेना कानूनन संभव नहीं है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग की जांच किसी FIR पर आधारित नहीं थी। सोनिया और राहुल गांधी के अलावा सुमन दुबे, सैम पित्रोदा, यंग इंडियन, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड और सुनील भंडारी को भी नोटिस जारी किया गया था। ED ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य पर साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाए हैं।









