Nuh News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी को 20 साल की सजा

नूंह के फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त
नूंह के फास्ट ट्रैक स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म और अश्लील वीडियो बनाने के मामले में आरोपी को 20 वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। यह फैसला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन ने सुनाया। अदालत ने आरोपी पर 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में अदालत ने पहले 18 जुलाई 2026 को आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 506, आईटी एक्ट की धारा 67-बी और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी ठहराया था। सजा के आदेश में अदालत ने धारा 506 आईपीसी के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास, आईटी एक्ट की धारा 67-बी के तहत दो वर्ष का कठोर कारावास और 25 हजार रुपये का जुर्माना, तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष का कठोर कारावास और 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। यदि आरोपी जुर्माना अदा नहीं करता है, तो उसे अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। अदालत ने सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया है और विचाराधीन कैद के दौरान जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का निर्देश भी दिया है।
यह मामला वर्ष 2022 में दर्ज एफआईआर से संबंधित है, जिसमें पीड़िता के परिजनों ने आरोपी पर नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने, दुष्कर्म करने और अश्लील वीडियो बनाने के आरोप लगाए थे। पुलिस ने मामले की जांच के बाद अदालत में चालान पेश किया। साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। यह मामला नाबालिगों के खिलाफ अपराधों की गंभीरता को दर्शाता है और अदालत ने इस मामले में सख्त कार्रवाई की है। नाबालिगों के प्रति सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे मामलों में कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। अदालत के इस निर्णय से समाज में एक सकारात्मक संदेश जाएगा कि ऐसे अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और न्याय की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।









