Online Form Submission: क्या ऑफलाइन जमा करने की जरूरत है?

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत यदि आपने अपना गणना फॉर्म ऑनलाइन भरा है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग (
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के तहत यदि आपने अपना गणना फॉर्म ऑनलाइन भरा है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्वाचन आयोग (ECI) ने मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डिजिटल रूप से फॉर्म भरने का विकल्प प्रदान किया है। इस प्रक्रिया में, आपको इसे फिर से ऑफलाइन यानी कागज के फॉर्म पर भरने की आवश्यकता नहीं है। यह कदम मतदाताओं को सरलता और सुविधा प्रदान करने के लिए उठाया गया है, ताकि वे आसानी से अपनी जानकारी ऑनलाइन अपडेट कर सकें। आप वोटर्स सर्विस पोर्टल पर लॉग इन करके इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए, आपको अपने वोटर कार्ड और आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर को लिंक करना होगा। इसके बाद, आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा, जो आपके ई-साइन (e-Sign) सत्यापन के लिए आवश्यक है। इस प्रक्रिया के बाद, आप आगे की प्रक्रिया के निर्देशों का पालन करते हुए अपने फॉर्म को सफलतापूर्वक सबमिट कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट करने के बाद, आपको एक पावती पर्ची या एक्नॉलेजमेंट स्लिप प्राप्त होगी, जिसे आपको संभालकर रखना चाहिए। आप चाहें तो इस स्लिप का प्रिंट निकालकर या स्क्रीन शॉट लेकर भी रख सकते हैं, या इसे अपने बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) को ऑनलाइन भेज सकते हैं।
बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) घर-घर जाकर फिजिकल फॉर्म वितरित और सत्यापित कर रहे हैं। यदि आपने फॉर्म ऑनलाइन भरा है, तो बीएलओ के आने पर उन्हें अपनी ऑनलाइन भरी हुई पावती रसीद दिखाना न भूलें। कुछ क्षेत्रों में, बीएलओ ऑनलाइन भरी हुई रसीद को भौतिक फॉर्म के साथ अटैच करने के लिए कह सकते हैं। यदि आप चाहें, तो सुरक्षा के लिए बीएलओ को एक फिजिकल कॉपी भी दे सकते हैं। यह पूरी तरह से वैध है कि दोनों तरह से जानकारी सत्यापित की जाए। इस प्रकार, निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं की सुविधा को प्राथमिकता दी है और उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से अपने फॉर्म को भरने का एक सरल और प्रभावी तरीका प्रदान किया है।











