Online Rent Agreement in Chandigarh: घर बैठे बनेगा रेंट एग्रीमेंट, कोर्ट-कचहरी के चक्करों से मिलेगा छुटकारा; जल्द शुरू होगा ऑनलाइन पोर्टल

चंडीगढ़ में मकान मालिकों और किरायेदारों के लिए एक नई सुविधा का ऐलान किया गया है, जिसके तहत अब रेंट एग्रीमेंट को घर बैठे ही ऑनलाइन बनाया जा सकेगा। इससे कोर्ट-कचह
चंडीगढ़ में मकान मालिकों और किरायेदारों के लिए एक नई सुविधा का ऐलान किया गया है, जिसके तहत अब रेंट एग्रीमेंट को घर बैठे ही ऑनलाइन बनाया जा सकेगा। इससे कोर्ट-कचहरी के चक्करों से छुटकारा मिलेगा। प्रशासन ने इस संबंध में एक नया टेनेंसी पोर्टल लॉन्च करने की योजना बनाई है, जिसकी समीक्षा जिला उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने की है। उन्होंने पोर्टल को आम जनता के लिए सरल, सुरक्षित और स्थानीय भाषा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। यह पोर्टल यूजर-फ्रेंडली होगा, जिससे लोग आसानी से इसका उपयोग कर सकेंगे। एनआइसी अधिकारियों ने बताया कि इस पोर्टल के माध्यम से शहरवासी serviceonline.gov.in पर जाकर किरायेदारी समझौते का पंजीकरण, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) प्राप्त करने, किराया संशोधन के लिए आवेदन और शिकायतों का ऑनलाइन निस्तारण जैसी सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह कदम शहर में किरायेदारी के मामलों को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
प्रशासन ने चंडीगढ़ टेनेंसी रूल्स-2026 का मसौदा भी सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें आम लोगों, मकान मालिकों, किरायेदारों और अन्य संबंधित पक्षों से 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। इन सुझावों को एस्टेट ऑफिस में जमा कराया जा सकता है। नए नियमों के अनुसार, किसी भी किरायेदारी समझौते की जानकारी दो महीने के भीतर ऑनलाइन तहसीलदार को देना अनिवार्य होगा। पंजीकरण के बाद सात दिनों के भीतर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर (यूआईएन) जारी किया जाएगा, जिससे मकान मालिक और किरायेदार दोनों के पास कानूनी रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि सभी पक्षों के अधिकारों की सुरक्षा हो और किसी भी विवाद की स्थिति में त्वरित समाधान मिल सके।









