Pension Relief for Accused: चढ़ावा चोरी मामले में सुभाष को मिली आंशिक राहत

अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जेल में बंद पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव को हाल ही में एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश रजत व
अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में जेल में बंद पूर्व बैंककर्मी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव को हाल ही में एक महत्वपूर्ण राहत मिली है। विशेष न्यायाधीश रजत वर्मा ने उन्हें जून 2026 की पेंशन राशि को बैंक से निकालने की अनुमति प्रदान की है। यह राशि जुलाई 2026 में उनके खाते में हस्तगत होगी। इस निर्णय से सुभाष को आंशिक राहत मिली है, लेकिन अन्य लेनदेन के मामले अभी भी न्यायालय में विचाराधीन हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी, जहां न्यायालय अन्य लेनदेन के बारे में भी विचार करेगा।
सोमवार को मामले के विवेचक सीओ अयोध्या, आशुतोष तिवारी, न्यायालय में पेश हुए और उन्होंने बैंक खाते में अन्य लेनदेन का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने पहले ही सीज किए गए पेंशन खाते को 25 जून 2026 के बाद से अवमुक्त करने के संबंध में न्यायालय के समक्ष अपनी अनापत्ति दर्ज करवा दी थी। इस मामले में सुभाष की ओर से डिप्टी लीगल ऐड डिफेंस काउंसिल, कुलशेखर सिंह ने न्यायालय को बताया कि वे पेंशन संबंधी बैंक खाते का विवरण बैंक से लाने का प्रयास कर रहे हैं और इस बारे में न्यायालय को जल्द ही अवगत कराया जाएगा।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने पेंशन खाते और एक अन्य बचत खाते का विवरण न्यायालय में पेश किया। रिकार्ड में यह सामने आया कि दूसरे खाते से पेंशन खाते में धनराशि का ट्रांसफर किया जाता रहा है। विशेष रूप से, 16 अक्टूबर 2025 को दूसरे खाते से 30 हजार रुपये नकद जमा होने की भी एंट्री मिली है। अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि इन सभी लेनदेन का सत्यापन कराया जा रहा है। इस मामले में न्यायालय की अगली सुनवाई में इन सभी पहलुओं पर गहन चर्चा की जाएगी।









