Reservation for Ex-Agni Veers in Bihar: बिहार में पूर्व अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में मिलेगा 20% आरक्षण

पटना से राज्य ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार सरकार ने वनरक्षी की नौकरी के लिए पूर्व अग्निवीरों को विशेष अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत
पटना से राज्य ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार, बिहार सरकार ने वनरक्षी की नौकरी के लिए पूर्व अग्निवीरों को विशेष अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के तहत, अब पूर्व अग्निवीरों को वनरक्षी भर्ती में 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। यह निर्णय हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में स्वीकृत किया गया था और इसके लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं। यह आरक्षण व्यवस्था सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) और सभी आरक्षित वर्गों में समान रूप से लागू होगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस आरक्षण का लाभ केवल बिहार के स्थायी निवासी पूर्व अग्निवीरों को ही मिलेगा। यदि किसी वर्ग में पूर्व अग्निवीरों की संख्या पर्याप्त नहीं होती है, तो उस वर्ग के खाली पद अन्य पात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरे जाएंगे। इस नई व्यवस्था के लिए बिहार अवर वन सेवा नियमावली, 2013 में संशोधन किया गया है और यह व्यवस्था बिहार राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होगी।
इस बीच, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राजस्व कर्मचारियों के स्थानांतरण आदेश में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। विभाग ने 192 कर्मचारियों को उनके गृह जिले के आसपास स्थानांतरित कर दिया है। इससे पहले, 14 जुलाई को विभाग ने तीन हजार से अधिक राजस्व कर्मचारियों का स्थानांतरण किया था। विभागीय मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवान ने दावा किया था कि ये स्थानांतरण कर्मचारियों की सुविधा के लिए किए गए हैं। हालांकि, जब स्थानांतरण की सूची जारी हुई, तो पता चला कि कई कर्मचारियों को उनके गृह जिले से बहुत दूर स्थानांतरित किया गया है। इसके बाद विभाग ने संशोधित आदेश जारी किया, जिससे 192 कर्मचारियों को लाभ मिला है।











