Smart Electricity Meters: स्मार्ट बिजली मीटर नहीं लगवाया तो कट सकती है सप्लाई

मैहतपुर (ऊना)। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) ने मैहतपुर विद्युत उपमंडल के अंतर्गत कुछ उपभोक्ताओं को स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए नो
मैहतपुर (ऊना)। हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) ने मैहतपुर विद्युत उपमंडल के अंतर्गत कुछ उपभोक्ताओं को स्मार्ट बिजली मीटर लगाने के लिए नोटिस जारी किए हैं। इस नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि सरकार की अधिसूचना के अधिनियम 163 के तहत विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत बोर्ड को किसी भी परिसर में जाकर विद्युत मीटर की जांच, मरम्मत, टेस्टिंग और आंशिक परिवर्तन करने का अधिकार है। उपभोक्ताओं को यह समझना होगा कि उन्हें इस अधिकार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यदि उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नहीं लगवाते हैं, तो बोर्ड ने चेतावनी दी है कि 24 घंटे के भीतर बिना किसी पूर्व सूचना के उनकी पावर सप्लाई काटी जा सकती है। इस संदर्भ में बोर्ड ने कुछ उपभोक्ताओं को नोटिस जारी कर स्मार्ट मीटर लगाने के लिए आगाह किया है। बोर्ड के सूत्रों के अनुसार, मुख्य बाजार में अधिकांश व्यापारियों के पास स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, लेकिन कुछ उपभोक्ता भ्रांतियों के चलते इन मीटरों को लगाने से बच रहे हैं। ऐसे उपभोक्ताओं को बोर्ड द्वारा जागरूक किया जा रहा है और स्मार्ट मीटर के लाभों के बारे में जानकारी दी जा रही है।
हाल ही में कुछ उपभोक्ताओं के मीटरों की टेस्टिंग के दौरान यह बात सामने आई है कि स्मार्ट मीटरों में कम यूनिट खर्च हो रहे हैं, जबकि पुराने मीटरों में अधिक यूनिट खर्च दिखाए जा रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए मैहतपुर उद्योग संघ ने माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्मार्ट मीटरों के संबंध में की गई टिप्पणी का हवाला दिया है। उद्योग संघ का कहना है कि उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर जबरन नहीं लगाए जा सकते। यदि कोई उपभोक्ता स्वेच्छा से स्मार्ट मीटर लगवाना चाहता है, तो ही बोर्ड उन्हें मीटर लगाने की अनुमति दे सकता है। बोर्ड को उपभोक्ताओं को धमकाने का अधिकार नहीं है और न ही उनकी विद्युत सप्लाई काटने का। इस मामले में सीएस कपूर, अध्यक्ष मैहतपुर उद्योग संघ ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के अधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।









