Supreme Court: अब कोर्ट की रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर नहीं होगी वायरल; SC ने बिना अनुमति अपलोड पर लगाई रोक

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति के प्रसारित करने प
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जिसमें न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति के प्रसारित करने पर रोक लगाई गई है। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट के सेक्रेटरी जनरल या संबंधित हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की रिकॉर्डिंग को निकालने, प्रसारित करने, आर्थिक लाभ कमाने या सोशल मीडिया एवं अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपलोड करने पर लागू होगा। इस निर्णय का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया की पारदर्शिता को बनाए रखना और न्यायालय की गरिमा को सुरक्षित रखना है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ ने यह निर्देश दिया है। यह आदेश तब आया है जब देशभर में अदालतों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए एक समान ढांचा लागू करने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय के माध्यम से न्यायिक कार्यवाही के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ाने और न्यायालय की कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाने का प्रयास किया है। हालांकि, न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति के रिकॉर्डिंग को प्रसारित करने से न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुँच सकती है। इस आदेश के बाद, अब न्यायालय की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग केवल उन मामलों में की जा सकेगी, जहाँ संबंधित अधिकारियों से पूर्व अनुमति प्राप्त की गई हो। यह कदम न्यायालय की कार्यवाही की सुरक्षा और गोपनीयता को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
इस आदेश के बाद, यह देखना होगा कि क्या इससे न्यायालय की कार्यवाही में पारदर्शिता बढ़ती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें अदालतों की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के लिए एक समान ढांचा लागू करने की मांग की गई थी। यह निर्णय न्यायालय की कार्यप्रणाली में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस प्रकार के आदेश से न्यायालय की कार्यवाही की गुणवत्ता और प्रभावशीलता में वृद्धि होगी।









