Bail plea filed by Tej Pratap Yadav: तेज प्रताप यादव की जमानत याचिका दाखिल; वकील का बड़ा दावा- पहले गिरफ्तार किया, बाद में दर्ज की गई FIR

पटना में 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान हुए उपद्रव और हिंसा के मामले में गिरफ्तार jjd के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सोमवार को जमानत याचिका दाखिल की। त
पटना में 25 जुलाई को बिहार बंद के दौरान हुए उपद्रव और हिंसा के मामले में गिरफ्तार JJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने सोमवार को जमानत याचिका दाखिल की। तेज प्रताप यादव वर्तमान में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर केंद्रीय कारा में बंद हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता निशा सिंह ने एसडीजेएम कोर्ट में जमानत अर्जी प्रस्तुत की है। इस दौरान वकील ने पुलिस की कार्रवाई और प्राथमिकी की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए। तेज प्रताप यादव ने बेऊर जेल पहुंचने के बाद सीने में दर्द की शिकायत की, जिसके बाद जेल प्रशासन ने उन्हें चिकित्सकीय निगरानी में रखा है। वकील निशा सिंह ने बताया कि तेज प्रताप पहले से ही ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की समस्या से जूझ रहे हैं और अब उन्हें हृदय में दर्द की भी शिकायत हुई है। ऐसे में उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें जेल में रखना उचित नहीं है।
कोर्ट परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए अधिवक्ता निशा सिंह ने कहा कि तेज प्रताप यादव पर बिना पर्याप्त आधार के गंभीर धाराएं लगाई गई हैं। उन्होंने कहा कि सबसे गंभीर धारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 109 (हत्या के प्रयास से संबंधित आरोप) लगाई गई है, जबकि मामले के तथ्यों से इसका कोई संबंध नहीं दिखता। वकील ने आरोप लगाया कि पुलिस ने जल्दबाजी में कार्रवाई करते हुए ऐसे प्रावधान जोड़ दिए, जिनका घटना से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। निशा सिंह ने यह भी बताया कि तेज प्रताप को शाम करीब 7:15 बजे हिरासत में लिया गया, जबकि गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी रात करीब 12:50 बजे दर्ज की गई। उनके अनुसार, यह पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के विपरीत प्रतीत होती है।









