Voter list verification in Chandigarh: बिना सत्यापन नहीं कटेगा मतदाता सूची से नाम, 1.37 लाख वोटर्स को जारी होंगे नोटिस

चंडीगढ़ में मतदाता सूची के संबंध में उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना
चंडीगढ़ में मतदाता सूची के संबंध में उपायुक्त कम जिला निर्वाचन अधिकारी निशांत कुमार यादव ने एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि बिना सत्यापन के किसी भी मतदाता का नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा। यह निर्णय विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत मतदाता सूची संशोधन कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक में लिया गया। बैठक में बताया गया कि 21 जुलाई 2026 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में चंडीगढ़ के कुल 4,50,282 मतदाता शामिल हैं। इस दौरान, 21 जुलाई से 18 सितंबर के बीच 1,37,814 मतदाताओं को नोटिस जारी किए जाएंगे। इनमें से 69,461 नोटिस उन मतदाताओं को भेजे जाएंगे जिन्होंने पिछले विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित लिंक संबंधी जानकारी जमा नहीं की है, जबकि 68,353 नोटिस नाम की वर्तनी, अभिभावक या परिजनों के विवरण में विसंगति जैसी तार्किक त्रुटियों के कारण जारी किए जाएंगे।
उपायुक्त ने निर्देश दिया है कि किसी भी मतदाता का नाम हटाने से पहले उसे आवश्यक दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत करने का पूरा अवसर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का पूरी तरह पालन करते हुए उचित सत्यापन के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि सुनवाई की तिथियों को निर्धारित करते समय मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा जाए और दावों एवं आपत्तियों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उपायुक्त ने कहा कि सत्यापन के बाद सभी पात्र मतदाताओं के नाम 22 सितंबर 2026 को प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे।









