Court denies bail to Naresh Baliyan: दिल्ली HC ने जमानत याचिका खारिज की

दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (aap) के पूर्व विधायक नरेश बालियान को एक महत्वपूर्ण झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बालियान पर महाराष्ट्
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व विधायक नरेश बालियान को एक महत्वपूर्ण झटका देते हुए उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बालियान पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गनाइज्ड क्राइम एक्ट (MCOCA) के तहत मामला दर्ज किया गया है। यह मामला गैंगस्टर कपिल सांगवान उर्फ नंदू द्वारा संचालित संगठित अपराध सिंडिकेट से संबंधित है। जमानत याचिका खारिज होने के बाद, बालियान को अब न्यायिक हिरासत में रहना होगा। उनकी गिरफ्तारी दिसंबर 2024 में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच द्वारा की गई थी, जब जांच एजेंसी ने आरोप लगाया कि बालियान और अन्य आरोपी इस संगठित अपराध गिरोह का हिस्सा थे। इस गिरोह का नेतृत्व कपिल सांगवान कर रहा था, जो वर्तमान में भारत से फरार है।
दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है, जिसमें यह दावा किया गया है कि यह संगठित अपराध सिंडिकेट काफी समय से सक्रिय है। चार्जशीट में यह भी उल्लेख किया गया है कि कपिल सांगवान के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किए गए हैं और उसकी ब्रिटेन में छिपे होने की आशंका है। मामले की गंभीरता को देखते हुए, हाई कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया और कहा कि इस समय नरेश बालियान को न्यायिक हिरासत में रहना होगा।
















