Court Ruling in Punjab: हाई कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिया बड़ा राहत

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। पंजाब हाई कोर्ट ने उनके बकाया महंगाई भत्ता एरियर (da arrear) के मामले में एक ब
पंजाब के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक महत्वपूर्ण समाचार सामने आया है। पंजाब हाई कोर्ट ने उनके बकाया महंगाई भत्ता एरियर (DA Arrear) के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राज्य सरकार की ओर से दायर की गई कई अपीलों को खारिज करते हुए कर्मचारियों और पेंशनर्स को DA और DR एरियर का भुगतान करने का आदेश दिया है। यह निर्णय लगभग 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए राहत की खबर है, जो लंबे समय से अपने बकाया राशि की प्रतीक्षा कर रहे थे। हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह बकाया राशि 6 प्रतिशत ब्याज के साथ दी जानी चाहिए।
पंजाब हाई कोर्ट में यह मामला काफी समय से चल रहा था, जिसमें राज्य के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों ने अपने बकाया डीए-डीआर के भुगतान की मांग की थी। अदालत ने सिंगल बेंच के फैसले को बरकरार रखते हुए पंजाब सरकार की लेटर्स पेटेंट अपील (LPA) को खारिज कर दिया है। इससे पहले, मार्च महीने में भी पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा था कि DA/DR कर्मचारियों और पेंशनर्स का कानूनी अधिकार है। इस फैसले से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से अपने बकाया राशि के लिए संघर्ष कर रहे थे।
















