Shooting attempt on 8-year-old in Bihar: बिहार में आठ साल के मासूम को गोली मारने की कोशिश

बगहा (पश्चिम चंपारण) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में आठ वर्षीय अंकित यादव की हत्या के प्रयास
बगहा (पश्चिम चंपारण) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के चौतरवा थाना क्षेत्र में वर्ष 2016 में आठ वर्षीय अंकित यादव की हत्या के प्रयास के मामले में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेंद्र मिश्र की अदालत ने गुरुवार को पिता-पुत्र को दोषी करार दिया है। इस मामले में अदालत ने अब सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने के लिए छह अगस्त की तिथि निर्धारित की है। वहीं, इस मामले में साक्ष्य के अभाव में दो महिलाओं समेत तीन अन्य आरोपितों को बरी कर दिया गया है। अदालत के इस निर्णय ने क्षेत्र में हलचल मचा दी है और स्थानीय लोगों में इस मामले को लेकर चर्चा का विषय बना हुआ है।
दोषी करार दिए गए प्रमोद प्रसाद और उनके पुत्र बिल्लू प्रसाद उर्फ राहुल कुमार पहले से ही चौतरवा थाना कांड संख्या 345/2019 के एक हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं और वर्तमान में जेल में बंद हैं। अपर लोक अभियोजक मन्नू राव ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सात गवाहों की गवाही पेश की। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर प्रमोद प्रसाद और बिल्लू प्रसाद उर्फ राहुल कुमार को हत्या के प्रयास का दोषी माना। अभियोजन पक्ष ने अदालत में दलील दी कि दोनों दोषियों ने अंकित यादव की हत्या करने की नीयत से उस पर गोली चलाई थी, जिसके आधार पर कठोर सजा की मांग की गई।
















