Court Sentences Tahir Hussain: अंकित शर्मा हत्याकांड में ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा

दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (ib) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पा
दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में ताहिर हुसैन और अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने हत्या, दंगा और आपराधिक षड्यंत्र जैसे गंभीर आरोपों के तहत हुसैन को सजा दी है। अंकित शर्मा की हत्या 24 फरवरी 2020 को दिल्ली के खजूरी खास इलाके में हुई थी। आरोप है कि दंगों के दौरान एक हिंसक भीड़ ने शर्मा पर हमला किया और उनके शव को नहर में फेंक दिया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर 51 घाव पाए गए थे, जो इस घटना की बर्बरता को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।
सजा सुनाए जाने के बाद ताहिर हुसैन ने कहा कि उन्हें उच्च न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद है। उन्होंने अदालत के फैसले पर निराशा व्यक्त करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। हुसैन का कहना है कि वे निर्दोष हैं और उनके खिलाफ लगाए गए आरोप पूरी तरह से आधारहीन हैं। उनकी कानूनी टीम अब दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर करने की तैयारी कर रही है। यह मामला 2020 के दिल्ली दंगों का एक महत्वपूर्ण केस माना जाता है, जिसमें 53 लोगों की जान गई थी और सैकड़ों लोग घायल हुए थे। अंकित शर्मा की हत्या को लेकर सीबीआई और दिल्ली पुलिस ने गहन जांच की थी। जांच एजेंसियों का दावा है कि ताहिर हुसैन ने कथित तौर पर भीड़ को उकसाया और हत्या में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भूमिका निभाई।
















