Government to Consider Regularizing Guest Teachers in Haryana: हाई कोर्ट ने अपील का किया निपटारा

हरियाणा के गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार की अपील का निपटारा कर दिया है। 25 मई को एकल बेंच द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, यदि गेस्ट टीचर्स
हरियाणा के गेस्ट टीचर्स के नियमितीकरण को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार की अपील का निपटारा कर दिया है। 25 मई को एकल बेंच द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार, यदि गेस्ट टीचर्स सुप्रीम कोर्ट की मदन सिंह जजमेंट और तीन साल की पॉलिसी के तहत आते हैं, तो सरकार को इनको दो महीने में नियमित करने पर विचार करना होगा। यह निर्णय गेस्ट टीचर्स के अधिकारों की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे उनकी नौकरी की स्थिरता सुनिश्चित होगी। याचिकाकर्ताओं ने अदालत में यह भी कहा कि वर्ष 2006 से अब तक कई बार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने गेस्ट टीचर्स के संदर्भ में महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं, जिन्हें सरकार ने सुनवाई के दौरान छुपाया। इस कारण से कोर्ट ने गेस्ट टीचर्स को सभी लाभों के साथ नियमित करने का आदेश दिया। सरकार ने अपनी दलील में कहा कि एकल बेंच में सही पक्ष को नहीं सुना गया और आदेश में संशोधन की आवश्यकता है।
इस मामले में एक पुनर्विचार याचिका भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। पुनर्विचार याचिका में यह बताया गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई निर्णयों के मद्देनजर, नियमित भर्ती पूरी होने के बाद गेस्ट टीचर्स को सेवा से मुक्त करने के आदेशों का पालन करने के बजाय, सरकार ने 2019 में इनको 58 साल तक की सेवा सुरक्षा देने का एक एक्ट भी बना दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 9 सितंबर को होगी, जो गेस्ट टीचर्स के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। गेस्ट टीचर्स की नियमितीकरण की प्रक्रिया में सरकार के रुख और कोर्ट के आदेशों का पालन करना आवश्यक होगा, ताकि शिक्षण व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे।



















