Abhishek Banerjee's Travel Permission: आंखों के इलाज के लिए अभिषेक बनर्जी को मिलेगी विदेश जाने की इजाजत?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित धमकाने वाले बयानों से जुड़े एक मामले में तृणमूल कांग्रेस (
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए कथित धमकाने वाले बयानों से जुड़े एक मामले में तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद अभिषेक बनर्जी को जबरदस्ती कार्रवाई से मिली अंतरिम सुरक्षा को 6 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। हाई कोर्ट के जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने बनर्जी को निर्देश दिया कि वे जांच में सहयोग करें और कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा न करें। जस्टिस भट्टाचार्य ने कहा कि TMC के राष्ट्रीय महासचिव की अंतरिम सुरक्षा की शर्तों में बदलाव की याचिका पर अगस्त में सुनवाई होगी, लेकिन इस मामले की कोई खास तारीख तय नहीं की गई है। अभिषेक बनर्जी ने आंखों के इलाज के लिए विदेश यात्रा की इजाजत मांगी थी, जिस पर जस्टिस भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि जब तक जांच चल रही है, तब तक उन्हें विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि बनर्जी को सरकारी SSKM हॉस्पिटल के ऑप्थैल्मोलॉजी के प्रमुख के सामने पेश होना चाहिए, जो यह तय करेंगे कि उनका इलाज वहां संभव है या नहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि वह अभिषेक बनर्जी की आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत मांगने वाली अर्जी पर एक हफ्ते के भीतर सुनवाई करे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची तथा जस्टिस वी मोहना की बेंच को बनर्जी की ओर से पेश सीनियर वकील गोपाल शंकरनारायणन ने बताया कि अर्जी में TMC सांसद को मेडिकल मकसद से विदेश जाने की इजाजत देने के हाई कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की गई है। बेंच ने कहा कि मेडिकल इलाज के लिए विदेश जाने की इजाजत देने की अर्जी हाई कोर्ट में पेंडिंग है और ऐसा लगता है कि अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है। इसलिए, हम हाई कोर्ट से उस अर्जी पर गौर करने की रिक्वेस्ट करते हैं।
















