Court Acquits Brij Bhushan Singh: महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में बृज भूषण सिंह को बड़ी राहत

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। इस माम
दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृज भूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए उन्हें बरी कर दिया है। इस मामले में सह-आरोपी विनोद तोमर को भी अदालत ने आरोपमुक्त कर दिया। यह फैसला 2 जुलाई 2026 को बहस समाप्त होने के बाद सुनाया गया था, जब मामले की सुनवाई के दौरान ऑर्डर रिजर्व रखा गया था। इस मामले में कुल 1,133 दिनों में 127 सुनवाई हो चुकी हैं, जो कि इस प्रकार के मामलों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। जनवरी 2023 में सामने आए इस मामले ने देशभर में महिला पहलवानों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छेड़ दी थी।
मई 2024 में अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक धमकी का आरोप तय करने का आदेश दिया था, जबकि छह शिकायतकर्ताओं में से एक महिला पहलवान की शिकायत में उन्हें आरोपमुक्त कर दिया गया था। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने 15 जून को दाखिल आरोपपत्र में बृज भूषण पर महिलाओं की मर्यादा भंग करने, यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं लगाई थीं। हालांकि, अदालत ने सह-आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ भी आरोप तय करने का आदेश दिया था, जिससे यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय इस मामले को गंभीरता से ले रहा है।
















