Court Relief for Nitin Gadkari: बॉम्बे हाई कोर्ट ने E20 विवाद में दी राहत

महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत कोर्ट ने गडकरी को e20 फ्यूल विवाद से संबं
महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की याचिका पर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। इस फैसले के तहत कोर्ट ने गडकरी को E20 फ्यूल विवाद से संबंधित डीपफेक और एआई द्वारा बनाई गई फर्जी तस्वीरों को तुरंत हटाने का आदेश दिया है। जस्टिस अरिफ डॉक्टर की बेंच ने यह अंतरिम आदेश गडकरी के वकील संदीप लड्ढा की दलीलें सुनने के बाद पारित किया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सामग्री बेहद आपत्तिजनक और अभद्र है, और इसे सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती। गडकरी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी डीपफेक वीडियो और एआई जनरेटेड तस्वीरें बनाकर उन्हें E20 फ्यूल विवाद से जोड़ दिया। इनमें से एक वीडियो इंस्टाग्राम रील के रूप में सामने आया था, जिसे देखकर जस्टिस अरिफ डॉक्टर ने सख्त टिप्पणी की।
कोर्ट ने कहा कि जो सामग्री हटाने की मांग की गई है, वह पूरी तरह से अश्लील और अपमानजनक है। ऐसी सामग्री का किसी भी सार्वजनिक मंच पर कोई स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह हर किसी के लिए उपलब्ध है, जिसमें बच्चे और युवा भी शामिल हैं। कोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता ने अंतरिम राहत पाने के लिए मजबूत आधार प्रस्तुत किया है। सुनवाई के दौरान मेटा और गूगल की तरफ से भी अदालत में पक्ष रखा गया, जहां दोनों कंपनियों ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि वे एग्जिबिट सी में सूचीबद्ध सभी आपत्तिजनक सामग्री को हटा देंगी। कोर्ट ने इस बयान को स्वीकार कर लिया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अदालत इस मामले में गंभीरता से विचार कर रही है।
















