EPFO's Major Step: 2009 से अब तक के वंचित कर्मचारियों को भी मिलेगा पेंशन और ईपीएफ का हक

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम एवं रोजगार मंत्र
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले इस संगठन ने कर्मचारी नामांकन अभियान (ईईसी) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य उन कर्मचारियों और कंपनियों को ईपीएफओ से जोड़ना है, जो किसी कारणवश अब तक इससे वंचित थे। यह विशेष अभियान एक अप्रैल 2009 से लेकर 31 मार्च 2026 तक कार्यरत कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जिससे उन्हें पेंशन और भविष्य निधि का लाभ मिल सकेगा। इस पहल से उन कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा, जो पहले से ही विभिन्न कारणों से इस योजना में शामिल नहीं हो पाए थे।
ईपीएफओ द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार, वाराणसी जोन के अंतर्गत आने वाले सभी औद्योगिक, वाणिज्यिक, शैक्षणिक, चिकित्सीय संस्थानों और मैनपावर सप्लायर्स को पत्र जारी किया गया है। इस पत्र में सभी पात्र संस्थानों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने छूट गए कर्मचारियों की ऑनलाइन घोषणा करें। यह प्रक्रिया समय पर पूरी की जानी चाहिए ताकि सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके। इस अभियान के माध्यम से श्रम मंत्रालय ने यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया है कि कोई भी कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा के लाभ से वंचित न रहे।
















