Insurance Claim Denied: उपभोक्ता आयोग ने बीमा कंपनी को चुकाने का दिया आदेश

धर्मशाला से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिका
धर्मशाला से प्राप्त जानकारी के अनुसार, जिला उपभोक्ता आयोग कांगड़ा ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता अनिता शर्मा को 2,30,124 रुपये की क्लेम राशि का भुगतान करे। इसके साथ ही, आयोग ने यह भी निर्देशित किया है कि शिकायत दायर करने की तारीख से वास्तविक भुगतान तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी दिया जाए। इसके अतिरिक्त, मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और असुविधा के लिए 20,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमे के खर्च के रूप में 15,000 रुपये अलग से देने का आदेश भी दिया गया है। यह आदेश उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा और सदस्यों आरती सूद तथा नारायण ठाकुर की खंडपीठ द्वारा सुनाया गया है।
अनिता शर्मा, जो नगर निगम और तहसील पालमपुर की निवासी हैं, ने वर्ष 2019 में स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी। बाद में, अगस्त 2022 में उन्होंने सभी कंटिन्यूटी बेनिफिट्स के साथ अपनी पॉलिसी को निवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में पोर्ट कराया। उनकी पॉलिसी का नियमित नवीनीकरण होता रहा और यह 30 जुलाई 2024 से 29 जुलाई 2025 तक की फैमिली फ्लोटर पॉलिसी के रूप में प्रभावी थी।














