Supreme Court Clarifies Reporting on Judicial Proceedings: न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने दी स्पष्टता

नई दिल्ली से डिजिटल डेस्क की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जारी किए गए अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश अदालत की सुनवाई के ऑडियो
नई दिल्ली से डिजिटल डेस्क की रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जारी किए गए अपने अंतरिम आदेश में स्पष्ट किया है कि यह आदेश अदालत की सुनवाई के ऑडियो और वीडियो क्लिप साझा करने और अपलोड करने पर रोक लगाता है, लेकिन यह समाचार संगठनों को न्यायिक कार्यवाही की रिपोर्टिंग से नहीं रोकता है। यह स्पष्टता तब आई जब शीर्ष अदालत ने देखा कि उसके 24 जुलाई के अंतरिम आदेश के संबंध में कुछ भ्रम बना हुआ है। अदालत ने कहा कि इस आदेश में न्यायिक कार्यवाही के ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को इंटरनेट मीडिया और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर पोस्ट करने और अपलोड करने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि समाचार संगठनों को रिपोर्टिंग करने से रोका जा रहा है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि यह प्रतिबंध केवल समाचार रिपोर्टों में न्यायिक कार्यवाही के ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग के उपयोग तक सीमित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इसे मीडिया संगठनों द्वारा रिपोर्टिंग पर एक समग्र प्रतिबंध के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। अदालत ने कहा, "ऐसा प्रतीत होता है कि पहले के आदेश के अनुच्छेद 11 के संबंध में कुछ भ्रम बना है, जिसे इस अदालत ने स्पष्ट करना आवश्यक समझा।" इस अनुच्छेद में यह स्पष्ट किया गया है कि आदेश को मान्यता प्राप्त समाचार आउटलेट द्वारा अदालत की कार्यवाही की रिपोर्टिंग पर एक समग्र निषेध के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।
















