Supreme Court directs nodal officer for Indian victims: रूस-यूक्रेन युद्ध से पीड़ित भारतीयों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करे केंद्र, सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि विदेश मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए,
नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केंद्र सरकार को एक महत्वपूर्ण निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि विदेश मंत्रालय में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाए, जो रूस-यूक्रेन युद्ध में मारे गए, लापता या घायल हुए भारतीय नागरिकों के परिवारों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। यह निर्णय उस याचिका पर आधारित है, जिसमें उन भारतीय नागरिकों का जिक्र किया गया है, जिन्हें ट्रैवल एजेंटों द्वारा धोखा देकर रूसी सेना में भर्ती कराया गया था। अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि मारे गए लोगों के परिजनों का डीएनए मिलान करने की व्यवस्था की जाए, ताकि शवों की पहचान की जा सके। इस मामले में सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जोयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
अदालत ने विदेश मंत्रालय को यह भी कहा कि वह प्रभावित परिवारों को नई दिल्ली स्थित रूसी दूतावास में मुआवजे के लिए दावे दाखिल करने में सहायता प्रदान करे। इसके साथ ही, स्थानीय भाषाओं में सभी आवश्यक जानकारी और सूचनाएं उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया गया। पीठ ने राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण और राज्य कानूनी सेवाओं को भी निर्देशित किया कि वे पीड़ित परिवारों को उनके रिश्तेदारों के शवों को हासिल करने और मुआवजे के लिए दावे करने में मदद करें। इस याचिका में शवों को वापस लाने, मुआवजे और पीड़ित परिवारों के लिए एक समन्वित व्यवस्था की मांग की गई थी।
















